नई कर व्यवस्था कटौती: करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 3 कटौतियां भी मिलती हैं, टैक्स दाखिल करने से पहले अपडेट जांच लें
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72% करदाताओं ने नई कर व्यवस्था अपना ली है। यह मानक कटौती, एनपीएस में नियोक्ता का योगदान और ग्रेच्युटी पर कर छूट प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में मानक कटौती ₹75,000 है। ज्यादातर लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में ही जानते हैं। नई कर व्यवस्था में कटौती: भारत सरकार ने व्यक्तिगत आयकर को सरल बनाने के लिए नई कर व्यवस्था पेश की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) में से 5.27 करोड़ रिटर्न नई कर व्यवस्था के तहत थे, जबकि 2.01 करोड़ रिटर्न पुरानी कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए थे। इससे पता चलता है कि लगभग 72% करदाताओं ने नई प्रणाली को अपना लिया है।
हालाँकि नई कर व्यवस्था में कर दरें कम हैं, इसने कई लोकप्रिय छूट और कटौतियाँ हटा दी हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA), होम लोन पर ब्याज, धारा 80C, आदि। फिर भी, करदाता तीन प्रमुख छूटों का लाभ उठा सकते हैं। आमतौर पर लोग केवल एक के बारे में ही जानते हैं, बाकी दो के बारे में वे कम जानते हैं।
1. मानक कटौती वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह कटौती ₹50,000 थी, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। इस बदलाव से करदाताओं को अपनी कर योग्य आय कम करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी
2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नियोक्ता का योगदान
नई कर व्यवस्था के तहत, नियोक्ता द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में किए गए योगदान पर कर छूट उपलब्ध है। यह छूट सेक्शन 80CCD(2) के तहत दी गई है. हालाँकि, कर्मचारी द्वारा स्वयं किए गए योगदान पर कोई छूट नहीं है। नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% तक हो सकता है, जो कर मुक्त है।
3. ग्रेच्युटी नई कर व्यवस्था में भी सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी कर मुक्त है। यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के तहत प्रदान की जाती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी ग्रेच्युटी राशि कर मुक्त है, जबकि गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी कर मुक्त है।
इसके अलावा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत प्राप्त राशि पर धारा 10(10सी) के तहत कर छूट भी मिलती है। साथ ही, सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण पर धारा 10(10AA) के तहत छूट का लाभ भी नई कर व्यवस्था में उपलब्ध है।