
गलत खाते में UPI पेमेंट हो गया? चिंता न करें, ‘यह’ आसान ट्रिक आपको पैसे वापस दिलवाएगी।


गलत खाते में UPI पेमेंट हो गया? चिंता न करें, ‘यह’ आसान ट्रिक आपको पैसे वापस दिलवाएगी।
UPI ट्रांजेक्शन:
UPI पेमेंट आजकल के समय में आर्थिक लेन-देन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माध्यम बन गया है। हालांकि, कई बार जल्दबाजी में गलत नंबर डालने या अपर्याप्त जानकारी के कारण पैसे गलती से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) ने इस प्रकार की गलतियों को सुधारने और पैसे वापस प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सलाह दी है।
सर्वप्रथम इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें:
अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मामला हुआ है, तो सबसे पहले आपको तुरंत टोल-फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करनी चाहिए। कॉल करते समय, लेन-देन का विवरण, ट्रांजेक्शन आईडी, समय, राशि और संबंधित खाता नंबर की जानकारी सटीक रूप से प्रदान करनी चाहिए। अगर दी गई जानकारी सही होगी, तो 48 घंटों के अंदर आपके खाते में पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
संबंधित बैंक के कस्टमर केयर को फोन करें
इसके अलावा, संबंधित बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करके भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। कई बार बैंक के प्रतिनिधि फोन पर जानकारी लेते हैं और आधिकारिक शिकायत दर्ज करने के लिए कहते हैं। ऐसे में लेन-देन का पूरा विवरण, जैसे भुगतान की तारीख, समय, गलत खाते का नंबर और राशि की जानकारी देना जरूरी है। लेन-देन का स्क्रीनशॉट और UPI ट्रांजेक्शन ID सुरक्षित रखने से शिकायत सुलझाना और भी आसान हो जाता है।
बैंक की शाखा में जाकर कार्रवाई करें
अगर फोन पर शिकायत दर्ज करने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिले, तो ग्राहक को सीधे बैंक की शाखा में जाकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बैंक में शिकायत पत्र भरते समय गलत भुगतान से संबंधित सभी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इसमें गलत लेन-देन का प्रमाण, लेन-देन का संदर्भ नंबर, संबंधित खाते का विवरण, और भुगतान की तारीख शामिल होती है। कभी-कभी बैंक जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देती या रिफंड देने में टालमटोल करती है।
RBI के पास शिकायत दर्ज करने का तरीका
ऐसे मामलों में ग्राहकों को RBI के बैंकिंग लोकपाल सेवा (Banking Ombudsman) के माध्यम से आधिकारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके लिए bankingombudsman.rbi.org.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बैंक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। RBI के नियमों के अनुसार, बैंक को 48 घंटों के अंदर रिफंड देना अनिवार्य है, अन्यथा ग्राहक शिकायत करने का अधिकार रखता है।
ऐसी घटनाओं से कैसे बचें?
ऐसी घटनाओं से अपनी सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना जरूरी है। UPI लेन-देन करने से पहले संबंधित व्यक्ति का नंबर और बैंक विवरण अच्छी तरह से जांच लें। केवल विश्वसनीय व्यक्तियों को ही पैसे ट्रांसफर करें और बड़ी राशि के लेन-देन करते समय दो बार सुनिश्चित करके ही भुगतान करें। अज्ञात नंबर या संदिग्ध संदेशों से आई भुगतान रिक्वेस्ट का उत्तर न दें। यदि गलती से पैसे गलत खाते में चले गए, तो तुरंत ऊपर दिए गए कदमों का पालन करें और उचित कार्रवाई करके अपने पैसे सुरक्षित रूप से वापस प्राप्त करें।